रांची/नई दिल्ली : झारखंड के चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव (CS) सुखदेव सिंह (Sukhdev Singh) सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पिछले 20 वर्षों से कर्मचारियों के बकाये वेतन देने से संबंधित मामले में तलब किया था।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। झारखंड सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल और अधिवक्ता पल्लवी लांगर ने पक्ष रखा। बिहार राज्य अर्धसरकारी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ व अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
तीन सदस्य कमेटी गठित करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया है कि मामले का समाधान खोजने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की जाए।
इस तीन सदस्यीय कमेटी में झारखंड, बिहार और केंद्र सरकार के अवर सचिव रैंक के अधिकारी होंगे। कमेटी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को अपनी रिपोर्ट देगी। इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी।