Absenteeism from Schools: जिला उपायुक्त (DC) मंजूनाथ भजंत्री द्वारा 12 अप्रैल 2025 को आयोजित बैठक में रांची जिले के 31 स्कूलों के प्राचार्य या उनके प्रतिनिधि बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि, अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) के गठन, और शिक्षा का अधिकार (RTE) नियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के नामांकन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना था।
स्कूलों की इस अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) बादल राज ने सभी 31 स्कूलों को नोटिस जारी किया है।
नोटिस में DSE ने कहा, “बैठक में आप या आपके प्रतिनिधि बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए, जो अत्यंत खेदजनक है। यह उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना दर्शाता है।” स्कूलों को दो दिनों के भीतर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया गया है, जिसमें अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करना होगा। जवाब नहीं देने पर आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
इन स्कूल को दिया गया नोटिस
DPS सेल टाउनशिप, संत जेवियर धुर्वा, संत फ्रांसिस हरमू, संत अलोइस अनगड़ा, विद्या निकेतन चान्हो, बाघवार अकादमी चान्हो, ए-वन पब्लिक स्कूल नेवरी, कोरोना यूनिवर्सल मनातू, होली चाइल्ड बजरा, एलए गार्डेन चुटिया, प्रभात तारा जगन्नाथपुर, मोंट फोर्ट स्कूल कांके, सेवेन स्टार अकादमी ITI , DPS ग्रेटर मेसरा, आरुणी पब्लिक स्कूल बूटी, सरस्वती विद्या मंदिर खलारी, सेवा मार्ग स्कूल खलारी, मदर इंटरनेशनल मांडर, लोहिया पब्लिक स्कूल लोधमा, हैप्पी चिल्ड्रेन स्कूल तुपुदाना, लाला लाजपत राय रातू, लोटस मॉन्टेसरी रातू, एंजल स्कूल, मेटास एडवेंटिस्ट, संत मारिया स्कूल मांडर, संत चार्ल्स नामकुम, माजरेलो स्कूल नामकुम, माउंट कारमेल ओरमांझी।
जिला प्रशासन ने स्कूलों से RTE नियमों का पालन और फीस वृद्धि पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है।
DSE ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।