Reservation in Agniveer Recruitment in BSF and CISF: अग्निवीर भर्ती में आरक्षण का नया नियम आ चुका है। अब BSF (सीमा सुरक्षा बल) और CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) में अग्निवीर भर्ती में 10% आरक्षण लागू होगा। इस नियम के तहत, BSF और CISF में निकलने वाली सभी भर्तियों में से 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय का फैसला:
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल इस फैसले को लिया था, जिसे अब BSF और CISF ने लागू करने की योजना बना ली है। गुरुवार, 11 जुलाई को CISF और BSF के प्रमुखों ने घोषणा की है कि भविष्य में कांस्टेबल पदों पर 10% आरक्षण पूर्व अग्निवीरों के लिए होगा।
फिजिकल और उम्र में छूट:
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की प्रमुख नीना सिंह ने बताया कि पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में छूट दी जाएगी। उन्हें फिजिकल परीक्षा में छूट मिलेगी और आयु सीमा में भी राहत दी जाएगी। पहले साल में Agniveer एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट होगी, जबकि बाद के वर्षों में यह तीन वर्ष होगी। इससे CISF को प्रशिक्षित और अनुशासित जवान मिलेंगे।
BSF का लाभ:
BSF के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा, ‘पूर्व अग्निवीर चार साल का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं और वे पूरी तरह से अनुशासित और प्रशिक्षित जवान हैं। यह BSF के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें प्रशिक्षित सैनिक मिल रहे हैं। छोटी अवधि की ट्रेनिंग के बाद, उन्हें सीमा पर तैनात किया जाएगा।’
सुरक्षा बलों के लिए फायदेमंद:
अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि सभी सुरक्षा बलों को पूर्व अग्निवीरों की भर्ती से फायदा होगा। उन्होंने कहा, ‘हम रूपांतरण प्रशिक्षण देने के बाद उनकी तैनाती का इंतजार कर रहे हैं। कुल रिक्तियों का 10 प्रतिशत उनके लिए आरक्षित रहेगा और आयु में छूट दी जाएगी।’
इस प्रकार, अग्निवीर भर्ती में नए आरक्षण नियम से पूर्व अग्निवीरों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित और अनुशासित जवान मिलेंगे।