झारखंड हाई कोर्ट से जॉन जोनस टुडू को नहीं मिली राहत

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को खूंटी में वर्ष 2018 में हुए चर्चित कोचांग सामूहिक दुष्कर्म मामले (Gang Rape Cases) में सजायाफ्ता John Jonas Tudo को राहत नहीं दी।

हाई कोर्ट ने उसकी औपबंधिक जमानत याचिका खारिज कर दी। जॉन जोनस टुडू (John Jonas Tudo) ने अपने भाई की शादी का  देते हुए औपबंधिक जमानत की गुहार कोर्ट से लगायी थी। राज्य सरकार की ओर से भोलानाथ ओझा ने पैरवी की।

उल्लेखनीय है कि खूंटी के सिविल कोर्ट ने 17 मई, 2019 को इसे सामूहिक दुष्कर्म मामले (Gang Rape Cases) में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सामूहिक दुष्कर्म का यह मामला साल 2018 जून महीने का है।

अदालत ने फादर अल्फांसो को घटना का साजिशकर्ता माना था

खूंटी जिले में पांच लड़कियों को अगवा कर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। तब आदिवासियों (Tribals) का पत्थलगड़ी आंदोलन चल रहा था।

उस समय एक NGO से जुड़ी पांच महिलाएं कोचांग गांव में जागरुकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक करने गयी थीं। उस दौरान उन्हें अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।

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निचली अदालत ने फादर अल्फांसो को घटना का साजिशकर्ता माना था। इस मामले में फादर अल्फांसो के अतिरिक्त जॉन जोनस टुडू, बलराम समद, बाजी समद उर्फ टकला, जोनास मुंडा, अजूब सांडी पूर्ति को आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनायी थी।

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