JSSC-CGL परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी की याचिका खारिज, ब्लैकलिस्ट का फैसला बरकरार

News Update
1 Min Read

JSSC-CGL Exam Conducting agency’s Petition Rejected: झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL परीक्षा आयोजित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी सतवत इन्फो सोल प्राइवेट लिमिटेड (Satwat Info Sol Pvt Ltd) को बड़ा झटका देते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया है।

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के फैसले को सही ठहराया है।

एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश

बताते चलें JSSC-CGL परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आयोग ने सतवत इन्फो सोल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी थी। इस पर एजेंसी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नोटिस को चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले ही JSSC के फैसले को उचित मानते हुए एजेंसी को ब्लैकलिस्ट (Blacklist) करने का आदेश दिया था। लेकिन एजेंसी ने इसके खिलाफ फिर से अदालत का रुख किया। मामले की सुनवाई के दौरान JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पीपरवाल ने अपनी दलीलें पेश कीं।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट रूप से सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए एजेंसी की याचिका खारिज कर दी।

- Advertisement -
sikkim-ad
Share This Article