JSSC CGL Paper Leak Case: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL परीक्षा पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई।
मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) की अदालत ने कहा कि फिलहाल इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी को अपनी रिपोर्ट निचली अदालत में जमा करनी होगी और वही इस पर निर्णय लेगी।
CBI जांच पर तत्काल आदेश नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार के दखल से पहले निचली अदालत को अपनी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इसलिए, जांच एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि वह अपनी रिपोर्ट पहले निचली अदालत में पेश करे। इसके आधार पर निचली अदालत ही आवश्यक निर्णय लेगी।
रिजल्ट पर लगी रोक बरकरार, अभ्यर्थियों को अभी और करना होगा इंतजार
हाईकोर्ट ने JSSC CGL परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन (Result Publication) पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। कोर्ट के इस फैसले से परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों की अनिश्चितता बनी हुई है।
राज्य सरकार, JSSC और याचिकाकर्ताओं के बीच बहस
इस मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता (AG), JSSC की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल और याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फिलहाल किसी भी प्रकार का आदेश जारी करने से मना कर दिया।