रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Chief Justice Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को झारखंड CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका (Public Interest Litigation) की सुनवाई की।
मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि झारखंड में वर्ष 2016 के बाद से JTET की परीक्षा क्यों नहीं ली गई?
कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को एक सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 जून निर्धारित की है।
खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए..
खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए JTET परीक्षा से संबंधित हाई कोर्ट में दायर अन्य याचिकाओं को भी इस याचिका के साथ संलग्न कर इसकी सुनवाई एक साथ करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता कुशल कुमार, विशाल कुमार ने पैरवी की।
CTET पास अभ्यर्थियों की उम्र सीमा भी धीरे-धीरे खत्म हो रही
याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार को JTET परीक्षा शीघ्र लेने का आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया है।
याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि बीते 7 वर्षों से झारखंड में JTET की परीक्षा आयोजित नहीं हो रही है।
याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि CTET को भी JTET की तरह झारखंड में मान्यता दी जाए।
क्योंकि, राज्य सरकार JTET की परीक्षा कराने में पिछले 7 साल में असफल रही है।
ऐसे में CTET पास अभ्यर्थियों की उम्र सीमा भी धीरे-धीरे खत्म हो रही है।