नाबालिग के साथ दुष्कर्म-हत्या मामले में जज ने सुनाई फांसी की सजा

Central Desk
2 Min Read

अररिया: नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का मामला साबित होने पर आरोपी युवक को फांसी की सजा सुनाई गई है।

जी हां यहां एडीजे-6 सह पॉक्सो के स्पेशल जज शशिकांत राय ने शुक्रवार को 12 वर्षीया नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को फांसी की सजा सुनाई दी है। घटना दो साल पूर्व अगस्त 2019 की है।

इसके अलावा पीड़िता की मां को विक्टिम कंपनसेशन फंड के जरिये डीएलएसए के माध्यम से दो लाख रुपए देने का आदेश दिया है।

यह सजा स्पेशल पोक्सो मामले में सुनायी गयी है। 19 वर्षीय आरोपी युवक अमर कुमार फारबिसगंज प्रखंड के मिर्जापुर धत्ता टोला निवासी किशन लाल दास का बेटा है।

सरकार की ओर से पॉक्सो के स्पेशल पीपी डॉ. श्याम लाल यादव ने बताया कि घटना पांच-छह अगस्त 2019 के बीच की है।

- Advertisement -
sikkim-ad

युवक पर आरोप था कि उसने अन्य लोगों के साथ षडयंत्र कर विषहरी मेला में 12 वर्षीया नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी।

इस तरह हुइ आरोपी की पहचान

खोजी कुत्ता चप्पल सूंघकर आरोपी के घर तक गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी के समय घर की तलाशी लेने पर आरोपी का जिंस पेन्ट आदि कीचड़ से सना मिला था।

घटना के बाद नाबालिग की नानी ने फारबिसगंज सिमराहा थाना में कांड संख्या- 758/2019 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश ने किशोरी के साथ किये गये जघन्य अपराध को देखते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। इधर कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना पूर्ण समर्थन किया था।

Share This Article