झारखंड हाई कोर्ट में TPC के जोनल कमांडर भीखन गंझू की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह एक दैनिक श्रमिक है। लेवी वसूली से उसका कोई नाता नहीं है।
![Jharkhand High Court summoned Health Secretary and Director of RIMS](https://www.newsaroma.com/wp-content/uploads/2024/06/Jharkhand-High-Court-summoned-Health-Secretary-and-Director-of-RIMS.jpeg)
Jharkhand High Court Keeps Decision : रांची झारखंड हाई कोर्ट(Ranchi Jharkhand High Court) में चतरा(Chatra) के टंडवा(TANDWA) स्थित मगध व आम्रपाली(Amrapali)
कोयला(COAL) परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में आरोपित तृतीय प्रस्तुति समिति (TPC) के जोनल कमांडर भीखन गंझू (Bhikhan Ganjhu)उर्फ दीपक कुमार की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट (COURT)ने फैसला सुरक्षित रख लिया। NIA के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने पूर्व में भीखन गंझू की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। NIA से जुड़े एक मामले में वह 25 मार्च 2022 से जेल में है।
मामले में NIA की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता ने कोयला व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों(TRANSPORT) से धन इकट्ठा करने में सहायता करने के इरादे से सह-अभियुक्तों के साथ एक आपराधिक साजिश रची थी और जानबूझकर लेवी से वसूली गई राशि को छुपाया था।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह एक दैनिक श्रमिक है। लेवी वसूली से उसका कोई नाता नहीं है।