चीनी कंपनी VIVO से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी

कोर्ट ने जिन आरोपितों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है, उनमें वीवो के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन ऊर्फ एंड्रयू कुआंग, सीए नितिन गर्ग और राजन मलिक शामिल हैं

News Aroma Media
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Vivo Money laundering Cases : दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट (Delhi Patiala House Court) ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी Vivo से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Vivo Money laundering Cases) के चार आरोपितों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। चारों की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था।

कोर्ट ने जिन आरोपितों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है, उनमें Vivo के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन ऊर्फ एंड्रयू कुआंग, सीए नितिन गर्ग और राजन मलिक शामिल हैं।

48 जगहों पर छापा मारा

मैनेजिंग डायरेक्टर हरिओम राय (Managing Director Hariom Rai) ने पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है। हरिओम राय की जमानत याचिका पर कोर्ट ने 18 नवंबर को ED को नोटिस जारी किया था।

ED ने चारों आरोपितों को 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ED ने इस मामले में 2022 में देशभर में फैले वीवो कंपनी के 48 जगहों पर छापा मारा था। ED ने वीवो कंपनी (Vivo Company) से जुड़ी 23 कंपनियों पर भी छापा मारा था।

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