नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों में साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 16 दिसम्बर तक के लिए बढ़ा दी है।
चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने उमर खालिद को पुलिस की हिरासत में लेने के लिए दायर याचिका का विरोध करने का अवसर नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी चाहे तो जमानत याचिका दायर कर सकता है।
सुनवाई के दौरान उमर खालिद के वकील ने दिल्ली पुलिस की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की अर्जी का विरोध करने की अनुमति मांगी तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के समक्ष कोई जमानत याचिका दायर नहीं की गई है।
कोर्ट ने कहा कि ताजा गिरफ्तारी के मामले में आरोपित और उसके वकील न्यायिक या पुलिस हिरासत में भेजने का विरोध कर सकते हैं।
हालांकि अगर आरोपित या उसके वकील को लगता है कि हिरासत बढ़ाने की जरूरत नहीं है तो वह जमानत याचिका दायर कर सकता है।
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को खजूरी खास इलाके में दंगे के मामले में 1 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उसके पहले उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था।
पिछले 17 सितम्बर को स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा में साजिश रचने के मामले में यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
चार्जशीट में 15 लोगों को आरोपित बनाया गया है। पिछली 28 नवम्बर को कोर्ट ने उमर खालिद को चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने कोर्ट के कर्मचारी को निर्देश दिया था कि वो उमर खालिद के वकील को तत्काल पेन ड्राइव में चार्जशीट की प्रति सौंपें।