धनबाद: जस्टिस उत्तम आनंद की आटो से टक्कर मारकर हत्या कर देने के मामले व हत्या के लिए आटो की चोरी किए जाने के दोनों मामलों में मंगलवार को सीबीआइ के स्पेशल ब्रांच ने अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में केस डायरी समर्पित कर दी।
हत्या के मामले में CBI ने 655 जबकि आटो चोरी के मामले में CBI ने 330 पन्नों की केस डायरी सौंपी है।सोमवार को अदालत ने CBI से केस डायरी तलब की थी।
CBI ने जस्टिस हत्याकांड के मुख्य मामले में 20 अक्टूबर को जबकि आटो चोरी करने के मामले में एक नवंबर को अदालत में आरोप पत्र दायर किया था।
सोमवार को मामला संज्ञान के ¨बदु पर सुनवाई के लिए निर्धारित था परंतु केस डायरी समर्पित नहीं किए जाने के कारण संज्ञान पर सुनवाई नहीं हो सकी थी।
गौरतलब हो कि जस्टिस उत्तम आनंद की मौत 28 जुलाई की सुबह हुई थी। वह घर से सुबह की सैर पर निकले थे।
धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 5:08 मिनट पर एक आटो ने धक्का मार दिया। अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने मृत घोषित किया।
घटना का सीसीटीवी फुटेज देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि यह हादसा नहीं है। जज को जानबूझकर धक्का मारा गया। इस घटना को सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया।
राज्य सरकार की अनुशंसा पर मामले की जांच की जिम्मेवारी CBI को सौंपी गई थी। पहले राज्य सरकार द्वारा गठित एसआइटी ने मामले की जांच की थी।