गायों को रखना और उनका परिवहन करना अपराध नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने…

अदालत यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें एक वाहन में 6 गायों के साथ गिरफ्तार किया गया था और लगभग तीन महीने तक जेल में रखा गया था

News Aroma Media
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प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने कहा कि राज्य में गायों को रखना और उनका परिवहन उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम (Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act), 1955 के तहत अपराध नहीं है।

यह टिप्पणी करते हुए, न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने कुशीनगर जिले के कुंदन यादव को जमानत दे दी।

अदालत यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें एक वाहन में 6 गायों के साथ गिरफ्तार किया गया था और लगभग तीन महीने तक जेल में रखा गया था।

यादव पर UP गोहत्या अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अपराध नहीं

कुंदन यादव की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा, केवल जीवित गाय/बैल को रखना गौहत्या अधिनियम के तहत अपराध करने के समान नहीं हो सकता है।

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इसके अलावा प्रदेश के भीतर गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना उक्त अधिनियम के तहत अपराध नहीं है।

एक वाहन से छह गाय बरामद होने के बाद प्रार्थी कुंदन यादव के खिलाफ कुशीनगर के पाथेरदेवा थाने में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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