तिरुवनंतपुरम: केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने सोमवार को सबरीमाला मंदिर (Sabarimala Temple) के एक गार्ड को फटकार लगाई, जो शनिवार को भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे भक्तों के साथ धक्का-मुक्की करते हुए पकड़ा गया था।
त्रावणकोर देवासम बोर्ड (Travancore Devaswom Board) से जुड़े गार्ड अरुण कुमार की तस्वीर सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हुई थी। कुछ वकीलों ने इस मुद्दे को उठाया।
उच्च न्यायालय (HC) की देवासम पीठ ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि यह शख्स कौन है और तीर्थयात्रियों (Pilgrims) के शरीर को छूने का उसे क्या अधिकार है।
मामले को अगले मंगलवार के लिए स्थगित कर दिया
जब राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि यह भीड़ को नियंत्रित करने के लिए की गई कार्रवाई है, तो अदालत ने कहा कि भीड़ नियंत्रण के कई वैज्ञानिक तरीके हैं और यह पुलिस का कर्तव्य है।
अरुण कुमार राज्य के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी के करीबी सहयोगी
अदालत ने TDB के शीर्ष अधिकारी और अरुण कुमार को भी मामले में एक पक्ष के रूप में शामिल करने के लिए कहा।
कोर्ट ने मामले को अगले मंगलवार के लिए स्थगित कर दिया है।
अरुण कुमार की पहचान अब TDB से जुड़े CPI-M के एक ट्रेड यूनियन नेता के रूप में की गई है और वह राज्य के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी के करीबी सहयोगी है।