Kerala High Court : पति-पत्नी में छोटी-मोटी नोकझोक (Petty Squabbles) तो होती ही रहती है। लेकिन, केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) में एक ऐसा मामला आया है, जिसने सबको चौंका कर रख दिया है।
दरअसल एक पति अपनी पत्नी से इसलिए तलाक लेना चाहता था क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था।
तलाक की याचिका खारिज
पति ने पत्नी से तलाक लेने के लिए केरल हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिसपर बुधवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट (High Court) ने पति की तलाक की इस याचिका को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी का खाना बनाना नहीं आना क्रूरता नहीं है। इस आधार पर तलाक की मांग नहीं की जा सकती।
अदालत ने ये भी कहा कि पत्नी अपने टूटे हुए वैवाहिक रिश्ते (Marital Relationships) को जोड़ने और उसकी समस्याओं का पता लगाने के बाद उसे सामान्य जीवन में वापस लाने की कोशिश कर रही थी।
पति का पत्नी पर आरोप
उन्होंने कहा कि वह कभी उनका सम्मान नहीं करती थीं और उनसे दूरी बनाकर रखती थी। यहां तक कि उसकी मां से झगड़ा भी करती थी।
पत्नी ने सभी आरोपों का विरोध किया और तर्क दिया कि उसके पति में यौन विकृतियां थीं। पति को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और उन्होंने अपनी दवाइयां खानी भी बंद कर दी हैं।
2012 में हुई थी शादी
जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस सोफी थॉमस (Anil K. Narendran and Justice Sophie Thomas) की बेंच के सामने लगाई गई याचिका में पति की तरफ से कहा गया था कि पत्नी को खाना बनाना नहीं आता। वो इसके लिए तैयार भी नहीं है।
मामले में दोनों की शादी मई 2012 में हुई थी। पति-पत्नी अबू धाबी (Abu Dhabi) में लंबे समय से रह रहे थे। पति ने दलील दी कि पत्नी ने उसके रिश्तेदारों की मौजूदगी में उसका अपमान किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया।