खूंटी: अड़की थाना क्षेत्र के तिरला गांव में डायन बिसाही के आरोप में 10 जनवरी को मारे गये मंगलू हस्सापूर्ति और उनकी पत्नी बानो नाग के परिजनों की सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूंटी सामने आया है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और डालस के अध्यक्ष सत्य प्रकाश ने मंगलवार को मृतक के बेटे अब्दुल हस्सापूर्ति को चेक के माध्यम से सहायता राशि सौंपी।
पीड़ित परिवार को झालसा की ओर से पांच महीने तक हर मास पांच हजार कुल 25 हजार रुपये की सहायता राशि दी जायेगी।
डालसा के सचिव मनोरंजन कुमार ने बताया कि इस संबंध में अखबारों प्रकाशित समाचार पर संज्ञान लेते हुए झालसा ने डालसा खूंटी को मामले की जांच करने और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया।
इसके आलोक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और डालसा के अध्यक्ष के निर्देशन में डालसा सचिव के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया।
जांच में पाया गया कि पीड़ित परिवार में मृतक के दो पुत्र, दो पुत्री, दो पुत्र वधु और पोता-पोती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है।
डालसा की टीम ने पीड़ित परिवार को कंबल और राशन उपलब्ध कराये। साथ ही आर्थिक सहायता की अनुशंसा झालसा से की गयी।
इसके आलोक में झालसा द्वारा 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी, जो पांच किस्तों में दी जायेगी।
पीडित परिवार की ओर से कानूनी सहायता के लिए दो पैनल अधिवक्ताओं आशीष कुमार और मिलन कुमार दास को डालसा द्वारा नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उनकी सहायता के लिए पीएलवी की भी नियुक्ति की गयी है।