खूंटी: झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित लाभुक परिवार जिनके पास जिले में निबंधित दो-पहिया वाहन हैं,
उन्हें पेट्रोल सब्सिडी के रूप में 250 रुपये प्रति माह एकमुश्त राशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा 26 जनवरी को की जायेगी। उसी दिन से खूंटी जिले में भी यह योजना शुरू हो जायेगी।
इस योजना लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को राज्य के एनएफएस अथवा जेएसएफएसएस का राशन कार्डधारी होना चाहिए, राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों की वेरिफाइड आधार संख्या अंकित होनी चाहिए, आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए और आवेदक का दो-पहिया वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधित होना चाहिए।
इसके साथ ही आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके उपरान्त उनके आधार सीडेड मोबाइल संख्या पर ओटीपी जायेगा।
ओटीपी वेरिफिकेशन के उपरान्त आवेदक राशनकार्ड में अपना नाम सेलेक्ट करते हुए वाहन संख्या डालेंगे।
वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के लाॅगइन में जायेगा, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वेरिफाई किया जायेगा।
वेरिफाई होने के पश्चात् सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लाॅगइन में जायेगी। आवेदन प्रत्येक प्रखण्ड में प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय में मुख्यमंत्री पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए जमा किए जायेंगे।