झारखंड

खूंटी मनरेगा घोटाला: बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम बिनोद सिन्हा को पांच साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना

Khunti MNREGA Scam: रांची सिविल कोर्ट ने खूंटी मनरेगा घोटाला मामले (Khunti MNREGA Scam Case) में आरोपी और बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम बिनोद सिन्हा (Ram Binod Sinha) को दोषी ठहराते हुए पांच साल के सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया।

88 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप

राम बिनोद सिन्हा पर खूंटी जिला परिषद में पदस्थापित रहते हुए विभिन्न 12 योजनाओं के तहत 88 लाख रुपये की अवैध निकासी करने का आरोप था।

उनके खिलाफ ACB ने कुल 17 मामले दर्ज किए थे, जिनमें से तीन मामलों में अदालत फैसला सुना चुकी है। अन्य 14 मामले अब पीएमएलए की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

बताते चलें राम बिनोद सिन्हा (Ram Binod Sinha) पर करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप है। ACB ने 18 जून 2020 को उन्हें कोलकाता से गिरफ्तार किया था।

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