खूंटी: ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत सेवक व शहरी क्षेत्र के लिए नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी विवाह निबंधन पदाधिकारी होंगे। पहले विवाह का निबंधन अवर निबंधक कार्यालय से होता था।
झारखंड अनिवार्य विवाह निबंधन अधिनियम 2017 की धारा 32 के तहत गठित झारखंड अनिवार्य विवाह निबंधन नियमावली 2018 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य विवाह निबंधन का कार्य उन पदाधिकारियों द्वारा संपादित होगा, जो जन्म एवं मृत्यु का निबंधन करते हैं तथा विवाह निबंधन के क्षेत्राधिकार भी जन्म एवं मृत्यु के निबंधन के लिए निर्धारित क्षेत्राधिकार के अनुसार होगा।
उक्त निर्देश के आलोक में शहरी क्षेत्रों के लिए कार्यपालक पदाधिकारीए नगर पंचायत खूंटी एवं पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह निबंधन का कार्य पंचायत सचिवों द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
इस सम्बंध में जिला अवर निबन्धक बाल्मीकि साहू द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को प्रशिक्षण के माध्यम से विशिष्ट बिंदुओं की जानकारियां दी गयी है।
उन्होंने निबंधन से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी साझा की।
उपायुक्त के निर्देशानुसार इसके उचित क्रियान्वयन के लिए सभी पंचायत सचिवों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
जिला अवर निबन्धक साहू ने बताया कि झारखंड अनिवार्य विवाह निबंधन अधिनियम 2017 की धारा 32 के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य विवाह निबंधन के लिए हर स्तर पर समन्वय स्थापित कर कार्य जारी है।
उन्होंने बताया कि श्रींतेमूं के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए विवाह पंजीकरण सेवा सक्रिय है। श्रींतेमूं के माध्यम से कोई भी नागरिक या वीएलई विवाह प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकता है।