खूंटी में बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री करने पर होगी सख्त कार्रवाई, SDO ने…

खूंटी जिले में दिवाली पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हो, इकसे लिए संबंधित पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर शांति और विधि-व्यवस्था का साधारण सुनिश्चित करेंगे

News Aroma Media
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खूंटी : अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) अनिकेत सचान (Aniket Sachan) ने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिना अनुज्ञप्ति के पटाखा बिक्री (Cracker Sales) करनें वालों के खिलाफ कर्रवाई करें। उन्होंने दीपावली पर्व के दौरान विधि व्यवस्था का संधारण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया।

वीडियो कॉफ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से गुरुवार को अधिकायों से बातचीत करने हुए एसडीआो ने कहा कि 12 नवंबर को दीपावली पर्व मनाया जायेगा।

खूंटी जिले में दिवाली पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हो, इकसे लिए संबंधित पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर शांति और विधि-व्यवस्था का साधारण सुनिश्चित करेंगे।

IAL टर्मिनल के आसपास आतिशबाजी न करने का निर्देश

बैठक के दौरान अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि जो व्यक्ति अनुमण्डल कार्यालय से अस्थायी पटाखा बिक्री करने की अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं करता है या अनुज्ञति में चिह्नित स्थान पर पटाखा दुकान नहीं लगाता है, तो वैसे पटाखा विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेे और जुर्माना वसूलें।

जिला अग्निशमन पदाधिकारी (District Fire Officer) को निर्देश दिया गया कि खूंटी, कर्रा, तोरपा और मुरहू के अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी से समन्वय स्थापित कर अनुमण्डल कार्यालय से निर्गत सभी अस्थायी पटाखा विक्रेताओं की दुकानों की जांचकर सुरक्षा मानकों के अनुसार दुकान लगवाना सुनिश्चित करे।

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उन्होंने कहा कि दिवाली पर्व के अवसर पर 11 और 12 नवंबर को किसी भी विक्रेता द्वारा सड़क का अतिक्रमण कर आवागमन बाधित न किया जाए। उन्होंने बताया कि दीपावली के दौरान IAL टर्मिनल के आसपास आतिशबाजी (Fireworks) न करने का निर्देश दिया है।

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