झारखंड

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म, युवक दोषी करार

Kidnapping And Raping Minor : POCSO मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म (Kidnapping and Rape) करने के मामले में आरोपित सुनील अहीर को दोषी करार दिया है।

साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। मामले में APP पुष्पा सिन्हा ने अदालत के समक्ष पीड़िता सहित सात गवाहों को प्रस्तुत की थी।

फुफा के घर लाकर किया दुष्कर्म

दोषी युवक सोनाहातू थाना क्षेत्र का कुदाडीह गांव निवासी है। उसके खिलाफ पीड़िता की मां ने सोनहातू थाना में 28 जून, 2022 को बेटी का अपहरण को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता अपने घर से 28 जून, 2022 की सुबह कोचिंग क्लास के लिए निकली थी, जो वापस नहीं लौटी थी।

आरोपित ने नाबालिग का अपहरण कर रांची स्थित अपने फुफा के घर ले आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने युवक को एक जुलाई, 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में गवाही के दौरान मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट को डॉक्टर ने चिह्नित किया है।

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