रांची: अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत (Court) ने हत्या के जुर्म में दोषी करार विजय उरांव को उम्रकैद (Life Prison) की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना (Fine) लगाया है।
जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 8 महीने जेल की सजा काटनी होगी।
हत्या कर शव को कुएं में छिपाया
आरोपी पर चान्हो निवासी सुखदेव उरांव की हत्या करने का आरोप है। हत्या के बाद लाश को कुएं में छुपा दिया था।
घटना को लेकर चान्हो थाना (Chanho Police Station) में 30 दिसंबर 2017 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
स्थानीय पुलिस ने 2 जनवरी 2018 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से APP वेद प्रकाश ने आठ गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया था।
जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई है।