कोडरमा: तिलैया थाना क्षेत्र के कर्मा निवासी अमित राम की टांगी से मारकर हत्या किये जाने के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है।
कर्मा निवासी आरोपी कारु राम, सुधीर राम और छोटू राम को इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने सोमवार को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही तीनों आरोपियों पर दस -दस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं दिए जाने पर आरोपियों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला दस सितंबर 2018 का है।
अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक दिनेश चंद्रा ने किया। इस दौरान कुल दस गवाहों का परीक्षण करवाया गया। लोक अभियोजक दिनेश चंद्र ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्तों को अधिकतम सजा देने का आग्रह किया।
वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता इकरामूल हक ने बचाव में दलीलें पेश की।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद तीनोंअभियुक्तों को उपरोक्त धाराओं में दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।