कोडरमा में मासूम की हत्या के दोषी को उम्रकैद

कोडरमा (Koderma ) में नाबालिग बच्चे की हत्या (Murder) किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को मीना देवी (45) को 302 IPC के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Central Desk
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Koderma Court News: कोडरमा (Koderma ) में नाबालिग बच्चे की हत्या (Murder) किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को मीना देवी (45) को 302 IPC के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही 25 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला वर्ष 2021 का है। मृतक के पिता रूपलाल साव पिता स्वर्गीय खीरु साव, ग्राम जोंगी ने थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि एक मार्च 2021 को लगभग 12:30 बजे दिन में तुकनी देवी पति प्रयाग साहब एवं कौशल्या देवी ने उसे सूचना दी कि आपका बेटा आनंद कुमार (11 ) जानवर बांधने वाले जगह में मूर्छित पड़ा हुआ है।

बच्चे की स्थिति को देखकर उसे तुरंत निजी क्लिनिक ले गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब आस -पास लोगों से जानकारी किया तो पता चला कि मेरे पुत्र आनंद कुमार 11 वर्ष की हत्या (Murder) मीना देवी पति मोहन साव के द्वारा गला मरोड़ कर कर दिया गया है। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक PP एंजेलिना वारला ने किया।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता (Advocate) दीपक गुप्ता एवं अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।

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