Koderma Disabled Person Rape: दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म (Rape with Disabled Girl) किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दोषी रणजीत कुमार उर्फ़ रंजीत ठाकुर को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 30 हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में युवती की मां ने थाना को दिए बयान में कहा था कि उसकी बेटी के पेट में दर्द होने पर वह डॉक्टर के पास लेकर गई तो पता चला कि वह पांच महीने की गर्भवती है। तब से इसका इलाज करा रहे हैं। लेकिन उसे लगातार पूछने के बाद भी वह कुछ बता नहीं रही थी।
कई बार जंगल में उसके साथ बलात्कार किया
10 अक्टूबर 2022 को ऑपरेशन से सदर अस्पताल (Sadar Hospital) में एक बच्ची को जन्म दी। इस बीच कई बार अपनी बेटी से पूछते रहे, लेकिन वह कुछ नहीं बताती थी।
कुछ दिन पहले उसने बताया कि जब यह सुबह जंगल जाती थी तब बगल का लड़का रंजीत कुमार ने कई बार जंगल में उसके साथ बलात्कार (Rape) किया, जिससे वह गर्भवती हो गई।
रंजीत (Ranjit) ने धमकी दिया था कि किसी को बताई तो जान से मार देंगे इसी कारण वह कुछ नहीं बताई थी। मामले में अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक PPP के मंडल ने किया।