कोडरमा: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह (Ajay Kumar Singh) की अदालत ने सेक्शन 25 (1) (A) Arms Act के तहत दोषी करार संजय हांसदा (Sanjay Hansda) निवासी नावाडीह को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा भुगतनी होगी।
वहीं सेक्शन 26(2) 35 Arms Act के तहत दोषी पाते हुए 5 साल सश्रम कारावास व 10 हजार जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
इस मामले में तत्कालीन ढाब थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह (Vijay Kumar Singh) को गुप्त सूचना मिली थी कि अभियुक्त संजय हंसदा अपने घर में लूटा हुआ समान एवं लूट में उपयोग किया हथियार को छुपा कर रखा है।
अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी मंडल ने किया
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दल बल के साथ उसके घर पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही संजय हांसदा (Sanjay Hansda) भागने लगा। पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ा।
पुलिस के सर्च के दौरान उसके पास से देसी कट्टा एवं कुछ कारतूस बरामद किया गया था, जिसे लेकर ढाब थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने मामला दर्ज कराया था।
अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक (Public Prosecutor) पीपी मंडल ने किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उदय शंकर प्रसाद सिन्हा ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया।