कलकत्ता हाईकोर्ट ने SSC Group D भर्ती में SIT जांच का आदेश दिया

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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा एसएससी ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं की उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की देखरेख में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) जांच का आदेश दिया।

तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिसे दो महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है।

अदालत की एकल पीठ द्वारा मामले की सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने के बाद राज्य सरकार ने खंडपीठ का रुख किया।

एकल पीठ के आदेश को खारिज करते हुए खंडपीठ ने सोमवार को एसआईटी से जांच के आदेश दिए।

अदालत द्वारा गठित तीन सदस्यीय टीम में एसएससी प्रतिनिधि आशुतोष घोष, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) के उप सचिव परमिता रॉय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील अरुणव घोष शामिल हैं।

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जांच की निगरानी कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजीत कुमार बाग करेंगे।

एसआईटी दो महीने के भीतर खंडपीठ के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। राज्य सरकार को जांच के लिए आवश्यक सभी खर्च वहन करने को कहा गया है।

फैसला सुनाते हुए खंडपीठ ने कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देना चाहती है जिसके खिलाफ कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता।

2016 में, राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न स्कूलों में लगभग 13,000 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए सिफारिश की थी। डब्ल्यूबीएसएससी ने समय-समय पर परीक्षाएं और साक्षात्कार आयोजित किए और एक पैनल का गठन किया गया।

उस पैनल का कार्यकाल 2019 में समाप्त हो गया। व्यापक आरोप थे कि आयोग ने पैनल की अवधि समाप्त होने के बाद भी बहुत सारी अनियमित भर्तियां कीं – 500 से कम नहीं। आरोप थे कि आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय से भर्तियां की गईं।

इससे पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस की सिफारिशों के आधार पर की गई नियुक्ति में कथित गड़बड़ी के आधार पर 25 ग्रुप डी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था

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