HomeUncategorizedCBI के स्पेशल कोर्ट ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप...

CBI के स्पेशल कोर्ट ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप को नहीं दी बेल, कहा…

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

 Former Principal Sandeep Bail : सेंट्रल ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन (CBI) के एक स्पेशल कोर्ट ने RG कर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य Sandeep Ghosh को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। आरोपों के साबित होने पर फांसी की सजा भी हो सकती है।

CBI की जांच प्रक्रिया है तेज

कोर्ट ने 25 सितंबर को सुनाए गए अपने आदेश में कहा कि केस डायरी (Case diary) से ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच की प्रक्रिया जोरों पर है।

घोष की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट S Day ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।

यदि ये साबित हो जाते हैं तो इसमें मृत्युदंड की सजा हो सकती है, जो दुर्लभतम मामलों में दी जाती है। जज ने कहा कि अदालत की राय है कि आरोपी को जमानत पर रिहा करना समता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा।

उन्होंने आदेश में कहा कि एक व्यक्ति दूसरों की मदद से अपराध कर सकता है और अन्य आरोपियों को घटना स्थल पर मौजूद रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने घोष और दूसरे आरोपी की बेल अर्जी भी खारिज कर दी।

spot_img

Latest articles

झारखंड विधानसभा के सामने मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन, श्रम संहिता लागू न करने की मांग तेज

Strong Demonstration by workers: अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल...

NEET PG 2025: झारखंड में दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू, JCECEB ने जारी किया पूरा शेड्यूल

NEET PG 2025 : झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतिस्पर्धी परीक्षा पर्षद (JCECEB) ने NEET PG...

खबरें और भी हैं...

झारखंड विधानसभा के सामने मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन, श्रम संहिता लागू न करने की मांग तेज

Strong Demonstration by workers: अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल...

NEET PG 2025: झारखंड में दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू, JCECEB ने जारी किया पूरा शेड्यूल

NEET PG 2025 : झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतिस्पर्धी परीक्षा पर्षद (JCECEB) ने NEET PG...