Kotwali should conduct a detailed investigation: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने SHO कोतवाली प्रयागराज को अपने को शादीशुदा बताकर संरक्षण मांगने आए याची जोड़े की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि याची जोड़े का पता किया जाए कि उनकी शादी किसने कराई तथा विवाह प्रमाणपत्र (Marriage certificate) किस संस्था से किसने दिलाया।
जिस पुरोहित ने शादी कराई उसका नाम, पता व मोबाइल नंबर सहित पूरी जानकारी इकट्ठा करें।कोर्ट ने याची जोड़े को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और कहा कि सहयोग न करें तो उन्हें अगली सुनवाई की तिथि पर अदालत में विस्तृत रिपोर्ट के साथ पेश किया जाए।
याचिका की सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने शिवानी केसरवानी व एक अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।
प्रेमी जोड़े जो कि याची हैं उनका कहना था कि वे बालिग है। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। विपक्षियों से उन्हें जान को खतरा है और धमकी दी जा रही है।
याचियों से पूछताछ कर सच्चाई उजागर करने का निर्देश दिया
जिस पर कोर्ट ने SHO कोतवाली से कथित शादी कराने वाली संस्था आर्य समाज चौक प्रयागराज के अध्यक्ष, सचिव व पुरोहित को अगली तिथि 25 सितंबर को पेश करने को कहा है।
याची अधिवक्ता विनोद कुमार पांडेय नहीं आये। आर्य समाज की तरफ से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जो शादी का प्रमाणपत्र दाखिल किया गया है वह उनकी संस्था ने जारी नहीं किया है।
उन्होंने रजिस्टर भी पेश किया। पुरोहित Pankaj Shukla ने कहा कि उन्होंने याचियों की शादी नहीं कराई है और न ही विवाह प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किया है तथा न ही सोसायटी ने कोई प्रमाणपत्र दिया है।
कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए SHO कोतवाली को याचियों से पूछताछ कर सच्चाई उजागर करने का निर्देश दिया। याची अधिवक्ता को अगली तिथि पर हाजिर रहने को कहा है साथ ही कोर्ट ने अधिवक्ता R B Mishra को न्यायमित्र नियुक्त कर अगली सुनवाई की तिथि पर कोर्ट को सहयोग करने का आदेश दिया है।