Right to Education Act Admission: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-28 के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन (Admission) की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है।
पहले यह तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित थी, लेकिन अब इसे 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। यह फैसला जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री (Manjunath Bhajantri) के निर्देशानुसार लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकें।
RTE अधिनियम की धारा 12(1)(ग) और विभागीय अधिसूचना संख्या 237 (16.02.2016) के तहत गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) की प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीटें कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं।
इस निर्णय का उद्देश्य उन बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, जिनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी है और जो सामान्य शुल्क पर निजी विद्यालयों में पढ़ने में असमर्थ हैं।
किन्हें मिलेगा लाभ
आरटीई योजना (RTE scheme) के तहत उन बच्चों को नामांकन का अवसर मिलेगा, जो विद्यालय के 6 किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं और जिनका परिवार आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग में आता है।
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को मिलेगा। इसके अलावा, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग बच्चे और अनाथ बच्चे (Children with Disabilities and orphans) भी इस योजना के तहत पात्र होंगे। कमजोर वर्ग की श्रेणी में वे परिवार शामिल किए गए हैं जिनकी वार्षिक आय ₹72,000 से कम है।
कैसे करें आवेदन
अभिभावक अपने बच्चों के नामांकन के लिए rteranchi.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी और सभी नियम यथावत लागू होंगे।