नई दिल्ली: आकलन वर्ष 2020-21 वित्त वर्ष 2019-20 का आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन है। आईटीआरफाइल करने की अंतिम तारीख है।
बाद में रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।
आयकर विभाग ने भी ट्वीट कर आगाह किया है कि आईटीआर फाइल करने के लिए लॉस्ट डेट का इंतजार न करें।
बता दें कोरोना की वहज से इसकी डेट बढ़ते-बढ़ते पहले 31 दिसंबर 2020 और अब 10 जनवरी 2021 हो गई है।
दोपहर 12 बजे तक पांच करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं। वहीं केवल आज दोपहर 12 तक 2,09,235 आईटीआर दाखिल हुए।
अगर अभी भी आप लेट हैं तो सतर्क हो जाएं जल्दी आईटीआर फाइल कर दें। आप खुद भी ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उससे पहले कुछ डाक्यूमेंट आपको तैयार रखने होंगे।
आप यदि नौकरीपेशा हैं तो फॉर्म 16 ए अपने नियोक्ता से जरूर लेकर रख लें।
इसमें काटे गए टैक्स (टीडीएस) और आपके द्वारा नियोक्ता को निवेश की दी गई जानकारी का विवरण होता है।
इसके अलावा नौकरीपेशा, पेंशनभोगी और स्वरोजगार करने वाले सभी के लिए बैंक को फॉर्म 15एच भरकर देना और उससे ब्याज का सर्टिफिकेट लेकर रख लें।
फॉर्म 15 एच एक तरह का घोषणापत्र में, जिसमें इस बात की जानकारी होती है कि आपकी आय कर दायरे में नहीं आती है।
ऐसा नहीं होने पर बैंक टीडीएस काट लते हैं। वहीं 10 हजार रुपये से अधिक के ब्याज के पर टैक्स लगता है।
ऐेसे में ब्याज सर्टिफिकेट रहने पर आकलन करना आपके लिए आसान होगा।
इसके अलावा बीमा पॉलिसी में निवेश का विवरण, होम लोन की ईएमआई और टैक्स छूट वाले अन्य निवेश के दस्तावेज तैयार ऱखना चाहिए। इससे ऑनलाऩ रिटर्न भरने में परेशानी नहीं होती है। साथ ही समय भी कम लगता है।
आपको बता दें अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते हैं तो विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जाता है।
अगर टैक्स पेयर्स रिटर्न 10 जनवरी के बाद फाइल करते हैं तो 10,000 रुपये लेट फीस चुकानी होगी।
इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है, उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं।