रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में स्टेट बार काउंसिल द्वारा राज्य सरकार की कोर्ट फीस अमेंडमेंट एक्ट (Court Fee Amendment Act) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अब 26 सितंबर को फाइनल सुनवाई होगी।
बुधवार को हाईकोर्ट (HC) के चीफ जस्टिस Dr. रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।
सरकार की ओर से से कहा गया कि
मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर करने के लिए 15 दिनों के समय की मांग की गई। झारखंड स्टेट बार कौंसिल (Jharkhand State Bar Council) के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने कोर्ट फीस अमेंडमेंट एक्ट (Court Fee Amendment Act) को समाप्त करने का आग्रह किया।
उनकी ओर से कहा गया कि जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक ओल्ड कोर्ट फीस (Old Court Fee) के माध्यम से पेमेंट करने का अंतरिम आदेश जारी किया जाए, जिसका राज्य सरकार की ओर से विरोध किया गया। सरकार की ओर से से कहा गया कि कुछ बिंदुओं पर सरकार के अधिकारियों से सकारात्मक बातचीत हुई है।
पूर्व की सुनवाई में राजेंद्र कृष्ण ने मामले में पैरवी करते हुए Court से कहा था कि कोर्ट फीस में बेतहाशा वृद्धि से समाज के गरीब तबके के लोग कोर्ट नहीं आ पायेंगे और वकीलों को भी अतिरिक्त वित्तीय भार का वहन करना पड़ेगा।
काउंसिल ने यह भी कहा है कि Court Fee की वृद्धि से लोगों को सहज व सुलभ न्याय दिलाना संभव नहीं है। राज्य सरकार का Court Fee Act गलत है। यह संविधान के खिलाफ है। साथ ही यह सेंट्रल कोर्ट फीस एक्ट (Central Court Fee Act) के भी विरुद्ध है।