Latehar Rape Case: सत्रवाद 116/17 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अमित कुमार की अदालत ने आरोपी अमलदीप ठीठिओ को बलात्कार (Rape) के आरोप में 15 वर्षों का सश्रम कारावास और 10 हज़ार का जुर्माना लगाया। मामले में अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाहों को पेश किया गया।
कैसे किया दुष्कर्म?
10 अप्रैल 2017 को महुआडांड़ थाना कांड संख्या 10/ 2017 दर्ज कराया गया था। पीड़िता ने बताया था कि जब वह घर में अकेली तो अमलदीप पानी के बहाने घर में घुस गया और जब वह पानी लाने गई तो वह घर के अंदर आ गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।