Latehar Holding Tax : लातेहार जिले में आगामी 30 जून से पहले वित्तीय वर्ष 2024 -25 का होल्डिंग टैक्स (Holding Tax) जमा करने पर अधिकतम 15 प्रतिशत छूट देने की घोषणा के बाद से नगर पंचायत कार्यालय में Holding Tax जमा करने वालों की कतार लग गयी है।
नगर प्रबंधक राजकुमार वर्मा ने बातया कि बीते कुछ दिनों में नगर पंचायत के द्वारा कर दाताओं एक लाख 82 हजार रूपये का छूट दी जा चुकी है।
उन्होने बताया कि इसमें सभी कर दाताओं को पांच प्रतिशत की छूट दी जा रही है। अगर Holding Tax में महिला या वरिष्ठ नागरिक का नाम है, तो उन्हें पांच प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा स्वयं कार्यालय में आकर जमा करने पर 2.5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
आर्मी, ट्रांसजेंडर या विकलांग होने पर पांच प्रतिशत की रियायत दी जा रही है। वैसे करदाता जो Online Holding Tax भरेगें उन्हें पांच प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि यह यह छूट केवल आवासीय परिसरों पर लागू होगी। श्री वर्मा ने आगे बताया कि 30 जून बाद बकाया टैक्स पर प्रतिमाह एक प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।
उन्होने कहा कि नगर पंचायत के के लोगों को को यदि टैक्स (Holding Tax, ट्रेड लाइसेंस एवं जल-कर ) भुगतान करने में कोई परेशानी हो रही है तो स्पैरो के टीम लीडर आदित्य कुमार (9905900425) एवं टैक्स कलेक्टर बिरसा उरांव (7004793011) से संपर्क कर अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।