झारखंड हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर व्यवसायी से ठग लिए ₹10000

आदेश के आलोक में भुक्तभोगी इब्राहिम के बताए फोन पे नंबर पर मंगलवार को 10000 हस्तांतरित भी कर चुका है

News Aroma Media
2 Min Read

लातेहार : न जाने कितने तरीके से साइबर क्रिमिनल (Cyber Criminal) लोगों को फंसाकर धोखाधड़ी (Fraud) कर देते हैं।

लातेहार के बाजार टांड़ से झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के आदेश का हवाला देकर साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है।

बताया जाता है कि व्यवसायी दुर्गेश प्रसाद को रांची के मो इब्राहिम नामक एक दुकानदार ने उससे बकाया राशि वसूली करने के लिए हाई कोर्ट का आदेश मोबाइल पर भेजकर 48 घंटे के भीतर बकाया राशि ₹163000 जमा करने को कहा है।

भेजे गए कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि यदि 48 घंटे के भीतर रुपये जमा नहीं होता है तो अदालत द्वारा दंडित किया जाएगा। आदेश के आलोक में भुक्तभोगी इब्राहिम के बताए फोन पे नंबर पर मंगलवार को 10000 हस्तांतरित भी कर चुका है।

जानकारी लेने पर चौंकानेवाले तथ्य सामने

भुक्तभोगी ने झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) की साइट पर CRMP नंबर 2729/2024 की स्टेटस देखकर हाई कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत कुमार राहुल से इस संबंध में जानकारी ली तो चौकाने वाले तथ्य आए कि CRMP नं 2729 अभी जनरेट भी नहीं हुआ है। वैसे भी आदेश देखने से प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होता है।

- Advertisement -
sikkim-ad

मामले की गंभीरता को देखते हुए आवेदक दुर्गेश प्रसाद ने टाउन थाना प्रभारी लातेहार को आवेदन देकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

Share This Article