Judge Uttam Anand Murder Case: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड (Judge Uttam Anand Murder Case) मामले में धनबाद की CBI कोर्ट द्वारा दो अभियुक्तों राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाये जाने को चुनौती देने वाली अपील में इन दोनों की ओर से जमानत के लिए हस्तक्षेप याचिका (आईए) दाखिल की गई है।
पूर्व में हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रार्थी की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। साथ ही कोर्ट ने धनबाद की सीबीआई कोर्ट से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (LCR) मांगा था। कोर्ट के आदेश के आलोक में LCR हाई कोर्ट आ चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पैरवी की।
उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई 2021 की सुबह जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर मारकर हत्या (Murder) कर दी गई थी। इस मामले में स्पीडी ट्रायल कर अभियुक्तों को सजा सुनाई गई थी।
धनबाद CBI की विशेष अदालत ने छह अगस्त 2022 को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दी है। यह फैसला धनबाद के सीबीआई जज रजनीकांत पाठक ने सुनाया था।