रांची: एडवोकेट एसोसिएशन (Advocate Association) की जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मंगलवार को दलबदल मामले (Defection Cases) की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और महाधिवक्ता राजीव रंजन (Advocate Kapil Sibal and Advocate General Rajeev Ranjan) ने आंशिक बहस की।
सुनवाई की तारीख 15 जून मुकर्रर की
याचिकाकर्ता राजकुमार की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा और नवीन कुमार (Advocates Abhay Mishra and Naveen Kumar) ने पक्ष रखा। अदालत ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई की तारीख 15 जून मुकर्रर की है
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दो बिंदुओं पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित की थी। इनमें से एक बिंदु में कहा गया है कि यदि कोई राजनीतिक दल अगर विपक्ष के नेता के लिए किसी का नाम देता है तो विधानसभा स्पीकर (Assembly Speaker) क्या सिर्फ इस आधार पर इस मामले को लंबित रख सकते हैं कि उनके खिलाफ दलबदल का केस चल रहा है।
दलबदल मामले पर हाई कोर्ट में हो रही है सुनवाई
दूसरे बिंदु में कोर्ट ने कहा है कि क्या High Court को पावर है कि वह विधानसभा अध्यक्ष को विपक्ष के नेता बनाने के लिए निर्देश दे सकता है।
दरअसल, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राजकुमार की अवमानना याचिका, राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त रहने एवं अन्य दलबदल मामले (Defection Cases) पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है।