चाईबासा: मंझारी (Manjhari) के जमींदार बोईपाई को भाभी की हत्या करने के आरोप में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई साथ ही 10 रूपये का जुर्माना भी लगाया।
मामले के खिलाफ 13 अगस्त 2021 को कैरा बोईपाई के बयान पर मंझारी थाना (Manjhari Police Station) में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले के अनुसार मंझारी थाना अंतर्गत वीरसाई गौगुटू गांव निवासी कैरा बोइपाई का बड़ा भाई जमींदार बोईपाई 6 अगस्त 21को गुजरात से काम कर घर आया था।
दारू पीकर भाभी के साथ करता था गाली-गलौज
जब से वह घर आया था दिन-रात को शराब पीता था और भाभी सुषमा बोइपाई के साथ गाली गलौज और मारपीट भी करता था।साथ ही साथ गलत आरोप भी लगाता था।
12 अगस्त 2021 को भी जमींदार बोईपाई शराब पी कर घर आया था। घर आते ही भाभी सुषमा बोइपाई के साथ झगड़ा करने लगा और बदचलन का भी आरोप लगाया।
इसी बीच जमींदार बोईपाई ने घर में रखें बैठी निकाला और भाभी के पेट में प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।
जिसके बाद उसे तुरंत उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मामले में अदालत के साथ मिलने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।