जमशेदपुर: बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले के दोषी विनोद मुखी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने आरोपित को पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म में आरोपी को दोषी करार दिया था। इसके बाद कोर्ट ने गुरुवार को सजा पर फैसला सुनाया है।
घटना को लेकर 15 सितंबर, 2019 को थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी थी। बेटी की सहेली होने के नाते पीड़िता का आरोपित के घर आना जाना था।
इसी बीच नाबालिग के साथ करीब दो महीने तक दुष्कर्म हुआ। मामले का खुलासा तब हुआ था जब बच्ची के पेट में दर्द होने पर घरवाले उसे डॉक्टर के पास ले गये।
पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। फिर कोर्ट के आदेश पर नाबालिग का सुरक्षित गर्भपात भी कराया गया था। मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अवधेश कुमार सिंह ने यह जानकारी दी।