रांची: अपर न्यायायुक्त प्रकाश झा की अदालत ने गुरुवार को दोस्त की हत्या (Friend Murder) करने के मामले में दोषी पाए गए मोहम्मद अमरान और मोहम्मद इमरान को आजीवन कारावास की (Life Imprisonment) सजा सुनाई।
साथ ही अदालत ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त तीन-तीन माह की सजा भुगतनी होगी।
मोहम्मद अदनान को मारपीट के बाद छत से नीचे धकेल दिया
यह मामला 10 अगस्त, 2020 का है। मोहम्मद अमरान और मोहम्मद इमरान ने काम करने की बात कहकर मोहम्मद अदनान को साथ ले गये। पोखर टोली स्थित एक अर्धनिर्मित मकान में (Semi-Finished House) नशे के दौरान आपस में विवाद हुआ।
मोहम्मद अमरान और मोहम्मद इमरान ने मोहम्मद अदनान को मारपीट के बाद छत से नीचे धकेल दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
जानकारी मिलने पर परिजन उसे रिम्स ले गये, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Death) हो गई। मामले को लेकर मृतक के पिता मोहम्मद जावेद ने डोरंडा थाना में मामला दर्ज कराया था। अदालत में अभियोजन पक्ष ने कुल नौ गवाह की गवाही दर्ज करायी।