चाईबासा : चाईबासा (Chaibasa) प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश ने धारा 302 के अभियुक्त बबलू तिरिया को हत्या के मामले में आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है।
10000 का जुर्माना भी लगाया है। मामला जगन्नाथपुर थाना (Jagannathpur Police Station) प्रखंड का है।
24.11 2021 को बबलू तिरिया के विरुद्ध गोनो लागुरी ने जटेया थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया था।
वर्ष 2021, 24 सितम्बर को गोनो लागुरी का अपनी पत्नी सुबनी लागुरी के साथ आपस में झगड़ा हुआ था।
सुबनी लागुरी ने अपने भाई बबलू तिरिया से इस झगड़े को लेकर शिकायत की थी।
दर्दनाक तरीके से सिर पर वार कर दी थी हत्या
23 सितम्बर को गोनो लागुरी अपनी पत्नी के साथ ग्राम टीटू साई स्थित अपने ससुराल गया था।
शाम के लगभग 7:00 बजे अभियुक्त बबलू तिरिया ने गोनू लागुरी की सिर पर वार कर हत्या कर दी।
पुलिस अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस के द्वारा कांड के अभियुक्त बबलू तिरिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।
इसके आधार पर प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ₹10000 का जुर्माना भी लगाया।