गुमला: ADJ वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने सोमवार को पूसो थाना (Puso Police Station) क्षेत्र के अरको महुआ टोली गांव में डायन बिसाही को लेकर वृद्ध दंपति विगनी देवी और सहदेव उरांव की हत्या मामले में 11 दोषियों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनायी है।
जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान
सजा पाने वालों में अरको महुआटोली पुसो गांव निवासी फुलचंद उरांव, बुद्धेश्वर नउरांव, महेश उरांव, सुरेश उरांव, सुखराम उरांव, सुमित उरांव, परमेश्वर उरांव, फूलमनी देवी, सीता देवी, रामचंद्र महतो और लाला उरांव शामिल है।
सभी को IPC की धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा व 25-25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
डायन बिसाही का आरोप लगा कर पत्थर से कूच कर हत्या कर दी
इस संबंध में अरको महुआ टोली निवासी ने बालेश्वर उरांव ने अपने वृद्ध माता पिता की हत्या के आरोप में कुल सात लोगों के विरूद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
इसके बाद अनुसंधान के क्रम में अन्य चार लोगों का नाम सामने आया था। घटना 31 अगस्त 2018 का है।
उस दिन आरोपितों ने दोनों वृद्ध दंपति विगनी देवी और सहदेव उरांव पर डायन बिसाही का आरोप लगा कर पत्थर से कूच कर हत्या कर दी थी।
वहीं सहदेव उरांव की हत्या के उपरांत घटनास्थल स्कूल से कुछ दूर पर एक पेड़ से रस्सी के सहारे उनके शवों को लटका दिया गया था।