पलामू में अपहरण मामले में दो सगे भाई समेत 3 को आजीवन कारावास

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मेदिनीनगर: पलामू व्यवहार न्यायालय (Palamu Civil Court) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने शुक्रवार को तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और पांच-पांच हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनायी।

जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

अगस्त 2021 में किया था अपहरण

अपराधियों को कोर्ट से सजा सुनाए जाने पर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने इस कांड के अनुसंधानकर्ता रामगढ़ थाना के पुअनि धर्मेन्द्र कुमार को पुरस्कृत करने की बात कही है।

25 अगस्त 2021 को सिमडेगा निवासी मुकेश साहू (21) का अपहरण कर लिया गया था।

विक्की सिंह, रितेश पूर्ति व विनय पूर्ति ने मुकेश साहू को रामगढ़ बुलाकर उसका अपहरण कर लिया था।

दिनाबार जंगल में रखकर मुकेश के घरवालों से पांच लाख रूपये फिरौती मांगी थी।

SP ने अपहृत को मुक्त कराने के लिए पुलिस टीम का गठन किया

SP ने अपहृत को मुक्त कराने के लिए पुलिस टीम का गठन किया था।

जिसने 12 घंटे के अंदर तकनीकी अनुसंधान की मदद से जंगल से सिमडेगा निवासी को सकुशल बरामद कर लिया था और तीनों अपहरणकर्ता भी पकड़े गए थे।

इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। दो वर्षाे के अंदर अपराधियों को सजा मिल गयी।