दुमका: भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य भागवत राउत हत्याकांड (Bhagwat Raut murder case) में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-3 लक्ष्मण प्रसाद (Additional Sessions Judge-3 Laxman Prasad) की अदालत ने सभी सात अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार जुर्माना किया।
न्यायालय ने भादवी की धारा 302/34,120B और 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाया।
बीते गुरुवार को 17 नवंबर को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर 22 नवंबर को सुनवाई करने को फैसला सुरक्षित रखा था।
सीने में दो मारी गयी थी गोली
उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद (leader and former Zilla Parishad) सदस्य भागवत राउत पर उन्हीं के घर के सामने गत 03 मई, 2016 की रात हमला हुआ था। उनके सीने में दो गोली मारी गयी थी।
उनकी मौत (Death) हो गयी थी। मामले में पप्पू राउत, नारायण हरि, किशोर यादव, शिशुपाल राउत, शम्भु राउत, विप्लव शर्मा और मुन्ना दुबे को आरोपित थे।