रांची में नरेंद्र सिंह होरा के हत्यारों को आजीवन कारावास, 10-10 हजार रुपए जुर्माना

रांची सिविल कोर्ट में अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की कोर्ट ने चावल व्यवसायी नरेंद्र सिंह होरा के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

News Aroma Media
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रांची: रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) में अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की कोर्ट ने चावल व्यवसायी नरेंद्र सिंह होरा (Narendra Singh Hora) के हत्यारों (Murderer) को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है।

इसी के साथ आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों में सद्दाम उर्फ बब्बन खान, फैसल खान, बिरसा कच्छप और शबीब अंसारी उर्फ छोटू शामिल है।

क्या था मामला?

बता दें कि Narendra Singh Hora की हत्या वर्ष 2018 में Church Complex के पीछे की गई थी। हत्या से पहले उनके साथ लूटपाट भी हुई थी।

इस केस में ट्रायल फेस कर रहे अन्य अभियुक्तों आसिफ आलम, मेहंदी हसन, शिव रजक, छोटू हुसैन, रशीद अंसारी, मो. सज्जाद आलम और राजा आदिल उर्फ जग्गा को साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को रिहा कर दिया था।

 

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