रांची: अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए बहुचर्चित अग्रवाल बंधु दोहरे हत्याकांड (Double Murder case) के दोषी लोकेश चौधरी धर्मेंद्र तिवारी और सुनील सिंह को उम्रकैद की सजा (Life Sentence) सुनाई है।
दालत ने तीनों के खिलाफ 20-20 हजार रूपए का जुर्माना (Fine) भी लगाया है।
इससे पूर्व 26 जून को सुनवाई के बाद कोर्ट (Court) ने इस मामले में तीनों आरोपितों को पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी करार किया था।
जबकि चालक रविशंकर लाल को कोर्ट ने इस मामले में बरी कर दिया था।
एमके सिंह मामले में अब भी फरार
उल्लेखनीय है कि 6 मार्च 2019 को अशोकनगर के एक निजी न्यूज चैनल के दफ्तर में 2 भाइयों हेमंत अग्रवाल और महेन्द्र अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
पैसे के विवाद को लेकर दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।
मामले में निजी न्यूज चैनल के संचालक लोकेश कुमार चौधरी और उनके सहयोगी एमके सिंह सहित पांच के खिलाफ अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज (FIR) कराया गया था।
एमके सिंह मामले में अब भी फरार है। 21 माह के बाद फरार रहने के बाद नौ दिसम्बर 2020 को लोकेश चौधरी ने अदालत के समक्ष सरेंडर किया था।