पश्चिमी सिंहभूम: प्रधान जिला (Head District) एवं सत्र न्यायाधीश (Sessions Judge) की कोर्ट ने शुक्रवार को हत्या की दोषी पत्नी को उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने (Fines) की सजा सुनाई है।
पति की हत्या करने का आरोप
बताया जाता है कि 26 नवंबर, 2017 को मुफ्फसिल थाना अन्तर्गत अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह के विरुद्ध पति राजीव कुमार सिंह की हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
अनुकम्पा में नौकरी पाने के उद्देश्य से आरोपित (Accused) ने 25 नवंबर, 2017 की शाम पति की हत्या कर उसे छत के पंखे में लटका दिया था।