नई दिल्ली: अवधेश राय हत्याकांड (Awadhesh Rai murder case) में वाराणसी (Varanasi) की MP MLA Court ने दोषी करार देते हुए मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को उम्रकैद की सजा (Life Sentence) सुनाई है।
साथ ही कोर्ट ने अंसारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट में घटना के दो चश्मदीद गवाहों ने गवाही दी। यह मामला 32 साल पुराना है।
1 साल में 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी
बीते 1 साल में Mukhtar Ansari को 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है।
लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय हत्याकांड में उसे पहली बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सिविल कोर्ट परिसर के साथ ही 9 मंजिला बिल्डिंग स्थित अदालत कक्ष की सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही।
3 अगस्त 1991 को हुई थी हत्या
Awadhesh Rai की हत्या 3 अगस्त 1991 को हुई थी। तब अवधेश राय अपने छोटे भाई और वर्तमान कांग्रेस नेता अजय राय के घर के बाहर खड़े थे।
उसी वक्त वहां मारुती वैन आई और उस वैन से काफी लोग बाहर निकले। उन लोगों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई।
गोलियों की आवाज के आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा था।