रांची: कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कड़े फैसले लिए है।
सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। स्टेडियम, पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, पर्यटक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। यहां बताते चलें कि आपदा प्रबंधन की बैठक में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि फिलहाल नाईट कर्फ्यू पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।
झारखंड में फ़िलहाल नाईट कर्फ्यू नहीं, ये सब अगले आदेश तक रहेंगे बंद
दवा, बार रेस्टोरेंट पहले की तरह खुली रहेंगी। साथ ही धर्मिक स्थलों पर पहले का आदेश लागू रहेगा। बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में मंत्री बन्न गुप्ता भी मौजूद थे। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
लागू हुई ये नई पाबंदियां
1. सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम 15 जनवरी 2022 तक पूर्णत: बंद रहेंगे।
2. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे परंतु इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे।
3. आगामी 15 जनवरी 2022 तक सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
4. रेस्टोरेंट, बार एवं दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगे बाकी सभी दुकाने रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेंगी।
5. आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे।
6. इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो कम हो, क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे।
7. सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा।