रांची: Chief Minister Hemant Soren मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने Jharkhand Unlock-3 की घाेषणा की है।
Jharkhand UNLOCK-3 की कब तक के लिए रहेगा ये सरकार नहीं बताया है। पहले जारी गाइडलाइन में बताया जाता था की इतने दिनों तक Lockdown/unlock रहेगा।
लेकिन इस बार Unlock-3 की समय अवधि क्या रहेगी, इसे लेकर सरकार की तरफ से अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह Unlock-3 आठवीं बार बढ़ाया गया है और यह 18 जून से अगले आदेश तक जारी रहेगा। मतलब साफ़ है की सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह हटाने के मूड में नहीं हैं।
हालांकि ये भी उम्मीद जताई जा रही है की इसे एक ही सप्ताह के लिए ही बढ़ाया गया है, लेकिन हो सकता है ये आदेश जून महीने तक लागू रहे और हालात को देखते हुए अब जुलाई में ही किसी तरह की और छूट की उम्मीद की जा सकती है।
बाहरहाल Unlock-3 में अब सभी सरकारी विभागों में 50% कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके पहले यह निर्णय था कि संयुक्त सचिव से ऊपर के जितने अधिकारी हैं, वही कार्यालय आएंगे।
पहले की ही तरह सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी है। वीकली लॉकडाउन पहले की तरह लागू रहेगा। शनिवार शाम चार बजे से सोमवार की सुबह तक सबकुछ बंद रहेगा।
संक्रमण के रोकथाम के लिए लगाए गए साप्ताहिक लाकडाउन में बिना कारण के सड़क पैदल या वाहन लेकर निकलने की भी मनाही है। राज्य के अन्य जिलों से मिली सूचना के अनुसार सभी जिलों में दुकानें और बाजार बंद रहेंगे।
लॉकडाउन कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए 38 घंटे तक का पूरा समय लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन शनिवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लगाया गया है।
इस दौरान सब्जी, फल, किराना सहित सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान जैसे, दवा दुकान, डाग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट और सीएनजी पंप को ही खोलने की छूट दी गयी है। सिर्फ मेडिकल शॉप और स्वास्थ्य से जुड़े सामान बेचने वाले दुकानों को इसमें रियायत दी गई है।
इस दौरान बेवजह घर से पैदल या गाड़ी लेकर निकलने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
बाहर यात्रा करने, अस्पताल जाने, वैक्सीन लेन, अंतिम संस्कार में शामिल होने, विवाह समारोह करने पर तय नियम के तहत छूट रहेगी। हालांकि, आपात स्थिति और जायज कारण बताकर घर से निकल सकते हैं तो उसका भी प्रूफ दिखाना होगा।
सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ीं धज्जियां
रांची में सब्जी बाजार लेकर कई जगह भीड़ नज़र आ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। सरकार ने आज unlock 3 में कुछ और छूट देते हुए लोगों को राहत दी है।
लेकिन इस तरह लगती भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उडती रहीं तो सरकार फिर से कड़े फैसले ले सकती है। बता दें कि झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या न्यूनतम स्तर पर आ गई है।
लेकिन लोग संयमित रहने की जगह लापरवाही बरत रहे है। बाजारों में लोग मास्क भी सही तरीके से पहने नहीं नजर आ रहे हैं।
इधर रांची के अपर बाजार में जाम की समस्या और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को लेकर दुकानदारों को होनेवाली परेशानी पर चैंबर ने चिंता जताई है। इसे लेकर चैंबर भवन में सोमवार को पदाधिकारियों की बैठक हुई।
चैंबर ने नगर आयुक्त से पत्राचार किया। पत्र में कहा गया है कि पूरे बाजार क्षेत्र में एक भी जगह पर पार्किंग निर्धारित नहीं होने से सड़कों पर ही गाड़ियां लगती हैं।
इससे यातायात तो बाधित होता ही है, अभी कोविड से बचाव के लिए जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराने में कठिनाई हो रही है।
इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए बकरी बाजार को पार्किंग स्थल के रूप में शीघ्र विकसित किया जाए। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 22 अप्रैल को पहली बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया था।
जानिये क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद
1. सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l
2. शॉपिंग माल और Departmental स्टोर भी खुल सकेंगे l
3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे l
4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे l
5. शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी l
6. सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे l
7. स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l
8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l
9. आंगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l
10. 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l
11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति l
12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l
13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी l
14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l
15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l
16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l
17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l
18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा l
19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l
20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी l